अध्याय 27
विकृत मस्तिष्क वाले अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान
367. अभियुक्त के विकृतचित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया।-- ( 1 ) जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा रही है वह विकृतचित्त व्यक्ति है और फलस्वरूप वह अपना बचाव करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी विकृतचित्तता के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा जिले के सिविल सर्जन या ऐसे अन्य चिकित्सा अधिकारी से कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और तत्पश्चात् ऐसे सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और परीक्षा को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
(2) यदि सिविल सर्जन को अभियुक्त के मानसिक संतुलन बिगड़ने का पता चलता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और स्थिति के निदान के लिए सरकारी अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा और मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि क्या अभियुक्त मानसिक संतुलन बिगड़ने या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है:
बशर्ते कि यदि अभियुक्त, मनश्चिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है, तो वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-
(a) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सा इकाई का प्रमुख; तथा
(b) निकटतम सरकारी मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग का संकाय सदस्य।
(3) ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के साथ धारा 369 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार कर सकेगा।
(4) 2 ) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृत चित्त का व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या विकृत चित्त की वजह से अभियुक्त बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त ऐसा अक्षम पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस प्रभाव का निष्कर्ष दर्ज करेगा, और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रिकॉर्ड की जांच करेगा और अभियुक्त के वकील को सुनने के बाद, लेकिन अभियुक्त से पूछताछ किए बिना, यदि वह पाता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह जांच को स्थगित करने के बजाय, अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और धारा 369 के तहत प्रदान की गई तरीके से उसके साथ व्यवहार करेगा:
परंतु यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसके संबंध में मानसिक विकृत्ति का निष्कर्ष निकाला गया है, तो वह कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा, जितनी अवधि मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है, और आदेश देगा कि अभियुक्त के साथ धारा 369 के अधीन उपबंधित रूप से व्यवहार किया जाए।
(5) यदि मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है कि उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट व्यक्ति बौद्धिक विकलांगता वाला व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या बौद्धिक विकलांगता अभियुक्त को बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ बनाती है, और यदि अभियुक्त को ऐसा अक्षम पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जांच को बंद करने का आदेश देगा और धारा 369 के तहत प्रदान की गई तरीके से अभियुक्त से निपटेगा।
368. न्यायालय के समक्ष विचारित विकृतचित्त व्यक्ति के मामले में प्रक्रिया।-- ( 1 ) यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति विकृतचित्त है और फलस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय प्रथमतः ऐसी विकृतचित्तता और असमर्थता के तथ्य का विचार करेगा और यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय, ऐसे चिकित्सीय और अन्य साक्ष्य पर, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, विचार करने के पश्चात् इस तथ्य के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही स्थगित कर देगा।
(2) यदि विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय को अभियुक्त के मानसिक संतुलन बिगड़ने का पता चलता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा और मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि क्या अभियुक्त मानसिक संतुलन बिगड़ने से ग्रस्त है:
बशर्ते कि यदि अभियुक्त, मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है, तो वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-
(a) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सा इकाई का प्रमुख; तथा
(b) निकटतम सरकारी मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग का संकाय सदस्य।
(3) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचित किया जाता है कि उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृत चित्त का व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय यह भी निर्धारित करेगा कि क्या विकृत चित्त की वजह से अभियुक्त बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त ऐसा अक्षम पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की जांच करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के बाद, किन्तु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो वह मुकदमे को स्थगित करने के बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके साथ धारा 369 के अधीन उपबंधित तरीके से व्यवहार करेगा:
परन्तु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसके संबंध में मानसिक विकृत्ति का निष्कर्ष निकाला गया है, तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा, जितनी अवधि मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है।
(4) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वह बौद्धिक अक्षमता के कारण बचाव में असमर्थ है, तो वह मुकदमा नहीं चलाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध धारा 369 के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश देगा।
विचारण लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति की रिहाई .-- ( 1 ) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 367 या धारा 368 के अधीन विकृतचित्त या बौद्धिक अक्षमता के कारण बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ पाया जाता है, तो, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती हो या नहीं, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देगा:
बशर्ते कि अभियुक्त मानसिक विकृति या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित हो, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना आवश्यक न हो और उसका मित्र या संबंधी निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य-रोगी मनोचिकित्सा उपचार प्राप्त करने तथा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से बचने का वचन देता हो।
(2) यदि मामला ऐसा है जिसमें, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में, जमानत नहीं दी जा सकती है या यदि समुचित वचनबद्धता नहीं दी गई है, तो वह अभियुक्त को ऐसे स्थान पर रखने का आदेश देगा जहां नियमित मनोरोग उपचार उपलब्ध कराया जा सके, और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा:
परंतु किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अभियुक्त को निरुद्ध करने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
(3) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 367 या धारा 368 के अधीन चित्त की अस्वस्थता या बौद्धिक अक्षमता के कारण बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किए गए कार्य की प्रकृति और चित्त की अस्वस्थता या बौद्धिक अक्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या अभियुक्त की रिहाई का आदेश दिया जा सकता है: बशर्ते कि-
(a) यदि चिकित्सीय राय या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, धारा 367 या धारा 368 के तहत अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश देने का निर्णय लेता है, तो ऐसी रिहाई का आदेश दिया जा सकता है, यदि पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है कि अभियुक्त को स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोका जाएगा;
(b) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, की राय में अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो अभियुक्त को मानसिक विकृतियों या बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है, जहां अभियुक्त को देखभाल और उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
370. जांच या परीक्षण का पुनः आरंभ।-- ( 1 ) जब कभी धारा 367 या धारा 368 के अधीन जांच या परीक्षण स्थगित किया जाता है, तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, संबंधित व्यक्ति के विकृतचित्त न रहने के पश्चात् किसी भी समय जांच या परीक्षण पुनः आरंभ कर सकेगा और अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।
( 2 ) जब अभियुक्त को धारा 369 के अधीन छोड़ दिया गया हो और उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, तो ऐसे अधिकारी का यह प्रमाणपत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, साक्ष्य में ग्रहणीय होगा।
न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर प्रक्रिया ।-- ( 1 ) यदि, जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या पुनः लाया जाता है, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे अपना बचाव करने में सक्षम समझता है, तो जांच या विचारण आगे बढ़ेगा।
( 2 ) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय यह समझता है कि अभियुक्त अभी भी अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, धारा 367 या धारा 368 के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा और यदि अभियुक्त विकृतचित्त पाया जाता है और फलस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो ऐसे अभियुक्त के साथ धारा 369 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार करेगा।
372. जब अभियुक्त स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है - जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है कि यह मानने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है, जो यदि वह स्वस्थ चित्त का होता तो अपराध होता और वह कार्य किए जाने के समय चित्त की अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह कि वह कार्य गलत या विधि के विरुद्ध था, तो मजिस्ट्रेट मामले में कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द करेगा।
373. आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि जिस समय उस पर अपराध करने का आरोप है, वह मानसिक विकृति के कारण अपराध गठित करने वाले कथित कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या यह कि वह गलत था या विधि के प्रतिकूल था, तो निष्कर्ष में यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसने वह कार्य किया था या नहीं।
374. मानसिक विकृति के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। - ( 1 ) जब कभी निष्कर्ष में यह कहा गया हो कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसके समक्ष या जिसके समक्ष विचारण हुआ है, यदि ऐसा कार्य, पाई गई असमर्थता के अभाव में, अपराध बनता, -
(a) ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे स्थान और तरीके से सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध रखने का आदेश दे सकेगा।
न्यायालय उचित समझे; या
(b) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकता है।
(2) किसी अभियुक्त को सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निरुद्ध रखने के लिए कोई आदेश उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन , राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
(3) उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन अभियुक्त को किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और मजिस्ट्रेट या न्यायालय की संतुष्टि के लिए उसके द्वारा यह प्रतिभूति दिए जाने पर ही किया जाएगा कि सौंपे जाने वाला व्यक्ति-
(a) उचित रूप से देखभाल की जाए और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोका जाए;
(b) ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए तथा ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा ( 1 ) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
375. राज्य सरकार की प्रभारी अधिकारी को कार्य निर्वहन के लिए सशक्त करने की शक्ति.- राज्य सरकार उस जेल के प्रभारी अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है , धारा 376 या धारा 377 के अधीन कारागार महानिरीक्षक के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकेगी।
376. प्रक्रिया जहां विकृत चित्त वाले कैदी के बारे में रिपोर्ट की जाती है कि वह अपना बचाव करने में सक्षम है। यदि किसी व्यक्ति को धारा 369 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है, और जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, कारागार महानिरीक्षक, या सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड यह प्रमाणित करेगा कि उसकी या उनकी राय में ऐसा व्यक्ति अपना बचाव करने में सक्षम है, तो उसे, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष ऐसे समय पर ले जाया जाएगा, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे, और मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के साथ धारा 371 के उपबंधों के अधीन व्यवहार करेगा; और ऐसे महानिरीक्षक या आगन्तुकों का पूर्वोक्त प्रमाणपत्र साक्ष्य के रूप में ग्रहणीय होगा।
377. प्रक्रिया, जहां निरुद्ध किये गये विकृतचित्त व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए योग्य घोषित किया जाता है।-- ( 1 ) यदि कोई व्यक्ति धारा 369 की उपधारा ( 2 ) या धारा 374 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है और ऐसा महानिरीक्षक या आगन्तुक यह प्रमाणित कर देते हैं कि उनके या उनके निर्णय में उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार तत्पश्चात् उसे छोड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने या किसी लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में स्थानांतरित किये जाने का आदेश दे सकती है, यदि उसे पहले ही ऐसे स्थापन में नहीं भेजा गया है; और यदि वह उसे लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में स्थानांतरित किये जाने का आदेश देती है, तो वह एक न्यायिक और दो चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर बनने वाला एक आयोग नियुक्त कर सकती है।
( 2 ) ऐसा आयोग ऐसे व्यक्ति की मनःस्थिति के बारे में औपचारिक जांच करेगा, आवश्यक साक्ष्य लेगा तथा राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसे रिहा करने या हिरासत में लेने का आदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।
378. विकृत चित्त वाले व्यक्ति को नातेदार या मित्र की देखभाल में सौंपना।-- ( 1 ) जब कभी धारा 369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहे कि उसे उसकी देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए, तो राज्य सरकार ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देने पर यह आदेश दे सकेगी कि सौंपे गए व्यक्ति को--
(a) उचित रूप से देखभाल की जाए और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोका जाए;
(b) ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए तथा ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे;
(c) उपधारा ( 2 ) के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति की दशा में, जब अपेक्षित हो, ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा,
ऐसे व्यक्ति को ऐसे रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दें।
( 2 ) यदि इस प्रकार सुपुर्द किया गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है, जिसका विचारण उसके विकृतचित्त होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण स्थगित कर दिया गया है, और उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी भी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रमाणित कर देता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस रिश्तेदार या मित्र को, जिसे ऐसा अभियुक्त सुपुर्द किया गया था, बुलाएगा कि वह उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करे; और ऐसे पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 371 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा, और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाणपत्र साक्ष्य के रूप में ग्रहण योग्य होगा।