अध्याय 35
जमानत और बांड के संबंध में प्रावधान
478. किन मामलों में जमानत ली जाएगी।-- ( 1 ) जब किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या वह किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, और वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर जमानत देने के लिए तैयार होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा:
परंतु ऐसा अधिकारी या न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, तो ऐसे व्यक्ति से जमानत बांड लेने के स्थान पर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में उसकी उपस्थिति के लिए बांड निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है और करेगा।
स्पष्टीकरण- जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जमानत बांड देने में असमर्थ है, वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह मान लेना पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए एक निर्धन व्यक्ति है:
3 ) या धारा 492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।
( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय और स्थान के संबंध में बंधपत्र या जमानत बंधपत्र की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करने से इंकार कर सकता है, जब उसी मामले में बाद में किसी अवसर पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है और ऐसा कोई इंकार ऐसे बंधपत्र या जमानत बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति को धारा 491 के अधीन उसका जुर्माना देने के लिए कहने की न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
479. वह अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखा जा सकता है। - ( 1 ) जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड उस विधि के अधीन दंडों में से एक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए निरुद्ध रहा है, वहां उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा:
परंतु जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराधी है (जिसे पूर्व में कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा कर दिया जाएगा, यदि वह उस कानून के अधीन ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक-तिहाई तक की अवधि के लिए निरुद्ध रह चुका है:
आगे यह भी प्रावधान है कि न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात् तथा उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि के लिए निरन्तर निरुद्ध रखने का आदेश दे सकेगा या उसे उसके बांड के स्थान पर जमानत बांड पर रिहा कर सकेगा:
यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस कानून के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .-- जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की संगणना करते समय, अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलम्ब के कारण बिताई गई निरोध की अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।
(2) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, और उसके तीसरे परन्तुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराधों या अनेक मामलों में अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित है, वहां उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।
(3) उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा हो जाने पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए उपधारा ( 1 ) के अधीन कार्यवाही करने के लिए न्यायालय को लिखित में आवेदन करेगा।
480. अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब ली जा सकेगी।-- ( 1 ) जब किसी अजमानतीय अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकेगा, किन्तु-
(i) ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है;
(ii) ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है और वह पहले ही मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है, या वह पहले ही दो या अधिक अवसरों पर तीन वर्ष या उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है:
बशर्ते कि न्यायालय निर्देश दे सकता है कि खंड ( i ) या खंड ( ii ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए यदि ऐसा व्यक्ति बच्चा है या महिला है या बीमार या अशक्त है:
ii ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, यदि उसका समाधान हो जाए कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायसंगत और उचित है:
यह भी प्रावधान है कि केवल यह तथ्य कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को जांच के दौरान साक्षियों द्वारा पहचाने जाने या पहले पंद्रह दिनों से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता हो सकती है, जमानत देने से इंकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा, यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और यह वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों का पालन करेगा:
यह भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथित अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उसे इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।
(2) यदि अन्वेषण, जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में, जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिकारी या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह मानने के लिए उचित आधार नहीं हैं कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है, लेकिन उसके अपराध की आगे जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त को धारा 492 के प्रावधानों के अधीन और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के विवेक पर, उसके द्वारा इसके बाद दिए गए अनुसार उसकी उपस्थिति के लिए बांड के निष्पादन पर रिहा कर दिया जाएगा।
(3) जब किसी व्यक्ति पर सात वर्ष या उससे अधिक तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VI, अध्याय VII या अध्याय XVII के अधीन अपराध करने या ऐसे किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयास करने का आरोप लगाया गया हो या संदेह हो, उसे उपधारा ( 1 ) के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है, तो न्यायालय निम्नलिखित शर्तें लगाएगा , - -
(a) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा;
(b) ऐसा व्यक्ति उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसका उस पर संदेह है, या जिसके करने का उस पर संदेह है; तथा
(c) ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को पुलिस के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए।
न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को साक्ष्य से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं होगा, तथा न्याय के हित में वह ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(4) उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारण या विशेष कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।
(5) कोई न्यायालय, जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के अधीन जमानत पर रिहा किया है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे हिरासत में सौंप सकता है।
(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में, किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण मामले में साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहता है, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न दे।
(7) यदि किसी भी समय, किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के विचारण की समाप्ति के पश्चात् और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, न्यायालय की यह राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, तो वह अभियुक्त को, यदि वह अभिरक्षा में है, निर्णय सुनने के लिए उपस्थित होने के लिए उसके द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा।
481. जमानत के लिए अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होगा। - ( 1 ) विचारण के समापन से पहले और अपील के निपटारे से पहले, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त से यह अपेक्षा करेगा कि वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष तब उपस्थित होने के लिए बंधपत्र या जमानत बांड निष्पादित करे, जब ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर किसी अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी करे और ऐसा बंधपत्र छह महीने के लिए लागू रहेगा।
( 2 ) यदि ऐसा अभियुक्त उपस्थित होने में असफल रहता है तो बंधपत्र जब्त हो जाएगा और धारा 491 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।
482. गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए निर्देश।-- ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे अजमानतीय अपराध करने के अभियोग पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा; और वह न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, निर्देश दे सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की दशा में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।
(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई निदेश देता है, तो वह विशिष्ट मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निदेशों में ऐसी शर्तें सम्मिलित कर सकता है, जैसी वह ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -
(i) यह शर्त है कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
(ii) यह शर्त कि व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
(iii) यह शर्त है कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
(iv) ऐसी अन्य शर्त जो धारा 480 की उपधारा ( 3 ) के अधीन लगाई जा सकेगी, मानो जमानत उस धारा के अधीन दी गई हो।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति को तत्पश्चात् ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, और वह गिरफ्तारी के समय या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; और यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथमतः वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा ( 1 ) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा।
(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अपराध करने के आरोप पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले पर लागू नहीं होगी।
जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां ।-- ( 1 ) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय निर्देश दे सकता है कि,-
(a) कि किसी अपराध का आरोपी और हिरासत में किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो वह कोई भी शर्त लगा सकेगा जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे;
(b) किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई किसी शर्त को रद्द या संशोधित किया जाए:
परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, तथापि आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत देने के पूर्व, जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा जब तक कि लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसकी यह राय न हो कि ऐसी सूचना देना व्यवहार्य नहीं है:
आगे यह भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा ( 2 ) के अधीन विचारणीय अपराध का आरोपी है, जमानत देने से पूर्व , जमानत के लिए आवेदन की सूचना ऐसे आवेदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।
(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा ( 2 ) के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(3) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तथा उसे हिरासत में सौंपा जाए।
484. बंधपत्र की रकम और उसमें कमी.-- ( 1 ) इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी।
( 2 ) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत कम कर दी जाए।
485. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। - ( 1 ) किसी व्यक्ति को बंधपत्र या जमानत बंधपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व, ऐसी धनराशि के लिए बंधपत्र, जो, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा और जब वह बंधपत्र या जमानत बंधपत्र पर छोड़ा जाता है, तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा इस शर्त के साथ कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होगा और तब तक उपस्थित रहेगा जब तक, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।
(2) जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई शर्त लगाई जाती है, वहां बांड या जमानत बांड में वह शर्त भी शामिल होगी।
(3) यदि मामले की आवश्यकता हो, तो बांड या जमानत बांड जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या अन्य न्यायालय में आरोप का जवाब देने के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने के लिए भी बाध्य करेगा।
(4) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त हैं, न्यायालय प्रतिभुओं की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित उनमें अंतर्विष्ट तथ्यों के प्रमाण के रूप में शपथपत्र स्वीकार कर सकता है, या यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के संबंध में या तो स्वयं जांच कर सकता है या न्यायालय के अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है।
486. जमानतदारों द्वारा घोषणा .-- किसी अभियुक्त व्यक्ति की जमानत पर रिहाई के लिए उसका जमानतदार होने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष घोषणा करेगा कि उसने अभियुक्त सहित कितने व्यक्तियों का जमानतदार होने का दावा किया है, तथा उसमें सभी सुसंगत विवरण देगा।
487. हिरासत से उन्मोचन.- ( 1 ) जैसे ही बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित हो जाता है, वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए वह निष्पादित किया गया है, रिहा कर दिया जाएगा; और जब वह जेल में हो, तो उसे जमानत देने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को रिहाई का आदेश जारी करेगा, और ऐसा अधिकारी आदेश प्राप्त होने पर उसे रिहा कर देगा।
( 2 ) इस धारा, धारा 478 या धारा 480 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी जो उस बात के अलावा किसी अन्य बात के लिए निरुद्ध किए जाने के लिए उत्तरदायी है जिसके संबंध में बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित किया गया था।
488. यदि पहली बार ली गई जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति । यदि भूल से, कपट से या अन्यथा अपर्याप्त जमानतें स्वीकार कर ली गई हों या यदि बाद में वे अपर्याप्त हो जाएं तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और वह उसे पर्याप्त जमानतें ढूंढने का आदेश दे सकता है और ऐसा न करने पर उसे जेल भेज सकता है।
489. जमानतदारों का उन्मोचन .-- ( 1 ) जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सभी या कोई भी जमानतदार किसी भी समय मजिस्ट्रेट को बांड को पूर्णतः या जहां तक आवेदकों से संबंधित है, उन्मोचित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा तथा निर्देश देगा कि इस प्रकार रिहा किए गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए।
(3) वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने पर या उसके स्वैच्छिक समर्पण पर, मजिस्ट्रेट बंधपत्र को या तो पूर्णतः या जहां तक आवेदक से संबंधित है, उन्मोचित करने का निर्देश देगा और ऐसे व्यक्ति से अन्य पर्याप्त जमानतदार ढूंढने के लिए कहेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल भेज सकेगा।
490. जमानत के बदले जमा - जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी, अच्छे आचरण के बंधपत्र की दशा के सिवाय, उसे ऐसी धनराशि या सरकारी वचनपत्र जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है, जितनी वह न्यायालय या अधिकारी ऐसे बंधपत्र के निष्पादन के बदले में नियत करे।
491. जब बंधपत्र जब्त कर लिया गया हो तब प्रक्रिया.- ( 1 ) जहां, -
(a) इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय के, जिसे मामला बाद में अंतरित किया गया है, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र जब्त कर लिया गया है; या
(b) इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंधपत्र के संबंध में, उस न्यायालय के, जिसने बंधपत्र लिया था, या किसी न्यायालय के, जिसे बाद में मामला अंतरित किया गया था, या किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र जब्त कर लिया गया है,
न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति को उसका जुर्माना देने के लिए कह सकेगा या कारण बताने के लिए कह सकेगा कि उसे जुर्माना क्यों न दिया जाए।
स्पष्टीकरण - न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति पेश करने के लिए बंधपत्र में किसी शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष, जिसे मामला तत्पश्चात् अंतरित किया जा सकता है, उपस्थित होने या, जैसी भी स्थिति हो, संपत्ति पेश करने की शर्त सम्मिलित है।
(2) यदि पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है और जुर्माना अदा नहीं किया गया है, तो न्यायालय उसे वसूलने के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा जुर्माना इस संहिता के तहत उसके द्वारा लगाया गया जुर्माना हो:
परन्तु जहां ऐसा जुर्माना नहीं दिया जाता है और पूर्वोक्त तरीके से वसूल नहीं किया जा सकता है, वहां जमानतदार के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति, जुर्माने की वसूली का आदेश देने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा, सिविल जेल में कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी।
(3) न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करने के बाद, उल्लिखित दंड के किसी भी हिस्से को माफ कर सकता है और केवल आंशिक भुगतान को लागू कर सकता है।
(4) यदि बांड के ज़ब्त होने से पहले ही किसी जमानतदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सम्पदा को बांड के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।
(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने धारा 125 या धारा 136 या धारा 401 के अधीन प्रतिभूति दी है, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिसका किया जाना उसके बंधपत्र की शर्तों का, या धारा 494 के अधीन उसके बंधपत्र के बदले में निष्पादित बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन है, वहां उस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसके द्वारा उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकेगी और यदि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि का इस प्रकार उपयोग किया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था, जब तक कि विपरीत साबित न कर दिया जाए।
492. बांड का रद्दीकरण - धारा 491 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के तहत बांड या जमानत बांड किसी मामले में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए है और यह किसी शर्त के उल्लंघन के कारण जब्त कर लिया जाता है, -
(a) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बांड तथा उस मामले में उसके एक या अधिक जमानतदारों द्वारा निष्पादित बांड, यदि कोई हो, रद्द हो जाएगा; तथा
(b) तत्पश्चात् ऐसे किसी व्यक्ति को उस दशा में केवल अपने ही बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा, यदि पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया था, यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा उसकी शर्तों का पालन करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था:
परन्तु इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, उस मामले में उसे ऐसी धनराशि के लिए नया व्यक्तिगत बंधपत्र और एक या अधिक ऐसे प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ा जा सकेगा, जिन्हें, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे।
493. दिवालियापन या प्रतिभू की मृत्यु की स्थिति में या जब कोई बंधपत्र जब्त कर लिया जाता है, तब प्रक्रिया। जब इस संहिता के अधीन जमानत बंधपत्र का कोई प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या मर जाता है, या जब कोई बंधपत्र धारा 491 के उपबंधों के अधीन जब्त कर लिया जाता है, तब वह न्यायालय जिसके आदेश से ऐसा बंधपत्र लिया गया था, या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी प्रतिभूति की मांग की गई थी, मूल आदेश के निदेशों के अनुसार नई प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है, और यदि ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है, तो ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस प्रकार कार्यवाही कर सकता है मानो ऐसे मूल आदेश का पालन करने में कोई व्यतिक्रम हुआ हो।
494. बालक से बंधपत्र अपेक्षित - जब किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई व्यक्ति बालक है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकेगा।
495. धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील. -धारा 491 के अधीन पारित सभी आदेश अपील योग्य होंगे ,-
(i) मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के मामले में, सत्र न्यायाधीश को;
(ii) सेशन न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, उस न्यायालय को जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
496. जमानत पत्रों पर देय राशि के उद्ग्रहण का निर्देश देने की शक्ति । उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में उपस्थिति या हाजिरी के लिए बंधपत्र पर देय राशि उद्ग्रहण करने का निर्देश दे सकता है।