अध्याय 38
कुछ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अनुदेश
513. परिभाषाएँ.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सीमा अवधि" से किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए धारा 514 में निर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है ।
514. अवधि बीत जाने के पश्चात् संज्ञान लेने पर प्रतिबंध .-- ( 1 ) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा अवधि बीत जाने के पश्चात् नहीं लेगा ।
(2) परिसीमा अवधि होगी-
(a) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
(b) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है;
(c) तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा अवधि उस अपराध के संदर्भ में अवधारित की जाएगी जो, यथास्थिति, अधिक कठोरतम दण्ड से या सर्वाधिक कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है।
स्पष्टीकरण.- परिसीमा अवधि की गणना करने के प्रयोजन के लिए, सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन शिकायत दाखिल करने की तारीख या धारा 173 के अधीन सूचना दर्ज करने की तारीख होगी ।
परिसीमा अवधि का प्रारंभ .-- ( 1 ) किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा अवधि ,--
(a) अपराध की तिथि को; या
(b) जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध से व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी, वहां वह पहला दिन, जिस दिन ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के ज्ञान में आता है, जो भी पहले हो; या
(c) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, वहां वह प्रथम दिन जिस दिन अपराधी की पहचान अपराध से व्यथित व्यक्ति को या अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को ज्ञात हो, जो भी पहले हो।
( 2 ) उक्त अवधि की गणना करते समय, वह दिन निकाल दिया जाएगा जिससे ऐसी अवधि की गणना की जानी है।
मामलों में समय का बहिष्करण .-- ( 1 ) परिसीमा अवधि की गणना करने में, वह समय बहिष्कृत किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति अपराधी के विरुद्ध, चाहे प्रथम न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, अन्य अभियोजन सम्यक् तत्परता के साथ चलाता रहा हो:
परन्तु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित न हो और वह ऐसे न्यायालय में सद्भावपूर्वक अभियोजन न किया गया हो जो अधिकारिता के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो।
(2) जहां किसी अपराध के संबंध में अभियोजन की संस्थिता किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दी गई है, वहां परिसीमा अवधि की गणना करने में व्यादेश या आदेश के जारी रहने की अवधि, वह दिन जिस दिन वह जारी किया गया था या बनाया गया था, और वह दिन जिस दिन उसे वापस लिया गया था, को निकाल दिया जाएगा।
(3) जहां किसी अपराध के लिए अभियोजन की सूचना दे दी गई है, या जहां किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सहमति या मंजूरी अपेक्षित है, वहां परिसीमा अवधि की संगणना करने में, यथास्थिति, ऐसी सूचना की अवधि या ऐसी सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को निकाल दिया जाएगा।
स्पष्टीकरण.- सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की गणना करने में, वह तारीख जिसको सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और सरकार या अन्य प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख दोनों को बाहर रखा जाएगा।
(4) परिसीमा अवधि की गणना में, वह समय शामिल है जिसके दौरान अपराधी -
(a) भारत से या भारत के बाहर किसी ऐसे क्षेत्र से अनुपस्थित रहा हो जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है; या
(b) फरार होकर या स्वयं को छिपाकर गिरफ्तारी से बचने वाला व्यक्ति, अपवर्जित किया जाएगा।
517. न्यायालय बंद होने की तारीख का अपवर्जन - जहां सीमा अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन न्यायालय बंद होता है, न्यायालय उस दिन संज्ञान ले सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है।
स्पष्टीकरण -- इस धारा के अर्थ में किसी दिन न्यायालय बंद समझा जाएगा, यदि वह अपने सामान्य कार्य समय के दौरान उस दिन बंद रहता है ।
518. जारी अपराध - जारी अपराध की स्थिति में, अपराध जारी रहने के समय के प्रत्येक क्षण पर एक नई परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी।
519. मामलों में परिसीमा अवधि का विस्तार - इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् ले सकेगा, यदि उसका मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित कारण बताया जा चुका है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।